ऑफलाइन रेलवे टिकट खरीदने वाले यात्रियों के बीमा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बीमा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में इस व्यवस्था के 27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने की बात कही गई है।
कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को निर्देश के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। बीमा की पात्रता, कवरेज और लागू शर्तों के लिए रेलवे की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए।
प्रमुख बिंदु
- संबंधित संगठन: भारतीय रेलवे।
- रिपोर्ट में ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों का उल्लेख है।
- रिपोर्ट के अनुसार लागू होने की तारीख: 27 अक्टूबर 2026।
- रेलवे बोर्ड को व्यवस्था के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
स्रोत: समाचार रिपोर्ट पढ़ें